Constitution of India
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भाग XVII (Art. 343 to 351)

11 लेख

  1. लेख 343 संघ की राजभाषा 343(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय…
  2. लेख 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति 344(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रा…
  3. लेख 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ 345अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन…
  4. लेख 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा 34…
  5. लेख 347 किसी राज्य की जनसंख्‍या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में व…
  6. लेख 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग …
  7. लेख 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया 349इस संविधान …
  8. लेख 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा 350प्रत्येक व्यक्त…
  9. लेख 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ [350क प्रत्येक राज्य और राज्य क…
  10. लेख 350B भाषाई अल्पसंख्‍यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी [350ख(1) भाषाई अल्पसंवयक-वर्गों के…
  11. लेख 351 हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश 351संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का…
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