Constitution of India
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भाग XVI (Art. 330 to 342)

14 लेख

  1. लेख 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 330 …
  2. लेख 331 लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331. अनुच्छेद 81 में किसी बात के…
  3. लेख 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों…
  4. लेख 333 राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 333. अनुच्छेद 170…
  5. लेख 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चात्‌ न रहना 334 इस भा…
  6. लेख 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे 335. संघ या…
  7. लेख 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध 336(1) इस संविधान के प्रार…
  8. लेख 337 आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध 337इस संवि…
  9. लेख 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 [19] (1) *अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा …
  10. लेख 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग *[338क. (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होग…
  11. लेख 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का…
  12. लेख 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति 340. (1) राष्ट्रपति भार…
  13. लेख 341 अनुसूचित जातियां 341. (1) राष्ट्रपति , *[किसी राज्य **[या संघ राज्यक्षेत्रट के स…
  14. लेख 342 अनुसूचित जनजातियां 342. (1) राष्ट्रपति, *[किसी राज्यट **[या संघ राज्यक्षेत्र] के…
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