Constitution of India
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भाग XIV (Art. 308 to 323)

17 लेख

  1. लेख 308 निर्वचन 308 इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पर [के अं…
  2. लेख 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें 309 इस संवि…
  3. लेख 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि 310 (1) इस संविधान द्वारा अभ…
  4. लेख 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, प…
  5. लेख 312 अखिल भारतीय सेवाएँ 312 (1) [भाग 6 के अध्याय 6 या भाग 11]* में किसी बात के होते ह…
  6. लेख 312क कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृ…
  7. लेख 313 संक्रमणकालीन उपबंध 313 जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबंध नहीं किया …
  8. लेख 314 निरसित 314 [कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध।] संविधान …
  9. लेख 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315 (1)इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते ह…
  10. लेख 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि 316 (1)लोक सेवा आयोग के अध्‍यक्ष और अन्य सदस्यों क…
  11. लेख 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना 317 (1) खंड (3) क…
  12. लेख 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक…
  13. लेख 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध 31…
  14. लेख 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य 320 (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा…
  15. लेख 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति 321 यथास्थिति, संसद द्वारा य…
  16. लेख 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय 322 संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आय…
  17. लेख 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन 323 (1)संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति…
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