Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 57

भारत का संविधान

पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

57कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।
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