Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 49

भारत का संविधान

राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण



49. [संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन]* राष्ट्रीय महत्व वाले [घोषित किए गए]* कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुंचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूंपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।
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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा ''संसद‌ द्वारा विधि द्वारा घोषित'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
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