Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 392

भारत का संविधान

कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

392
(1) राष्ट्रपति किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को, जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हों, दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे:
परंतु ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन सम्यक्‌ रूप से गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।
(2) खंड (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के खंड (3) और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियाँ, इस संविधान के प्रारंभ से पहले, भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी।
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