Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 375

भारत का संविधान

संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कॄत्य करते रहना

375. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने-अपने कॄत्यों को, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करते रहेंगे।
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