Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 371G

भारत का संविधान

मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध[20]इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,

[371छ
(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात्‌: --
(i) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ;
(ii) मिजो रुढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया;
(iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहाँ विनिश्चय मिजो रुढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं;
(iv) भूमि का स्वामित्व और अंतरण:
परंतु इस खंड की कोई बात, संविधान (तिरपनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारंभ से ठीक पहले मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी;
(ख) मिजोरम राज्य की विधान सभा कम से कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।]*

-----------------------------
* संविधान (तिरपनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।
संविधान पढ़ना सरल होना चाहिए। लेख बुकमार्क करें, पूरे दस्तावेज़ में खोजें, और ऑफ़लाइन पढ़ें — मुफ़्त ऐप के साथ।
ऐप पाएँ