लेख 371
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
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(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, [महाराष्ट्र या गुजरात राज्य]*** के संबंध में किए गए आदेश द्वारा: --
(क) यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा [और शेष महाराष्ट्र याट सौराष्ट्र,]**** कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा,
(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए, और
(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए, राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।]*
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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 22 द्वारा अनुच्छेद 371 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
** संविधान (बत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा (1-7-1974 से) आंध्र प्रदेश, शब्दों का लोप किया गया।
*** मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 85 द्वारा (1-5-1960 से) मुंबई राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित।
**** मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 85 द्वारा (1-5-1960 से) शेष महाराष्ट्र के स्थान पर प्रतिस्थापित।
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(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, [महाराष्ट्र या गुजरात राज्य]*** के संबंध में किए गए आदेश द्वारा: --
(क) यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा [और शेष महाराष्ट्र याट सौराष्ट्र,]**** कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा,
(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए, और
(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए, राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।]*
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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 22 द्वारा अनुच्छेद 371 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
** संविधान (बत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा (1-7-1974 से) आंध्र प्रदेश, शब्दों का लोप किया गया।
*** मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 85 द्वारा (1-5-1960 से) मुंबई राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित।
**** मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 85 द्वारा (1-5-1960 से) शेष महाराष्ट्र के स्थान पर प्रतिस्थापित।
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