Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 359A

भारत का संविधान

[ इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना

359कसंविधान (तिरसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 3 द्वारा (6-1-1990 से) निरसित]*।

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* संविधान (उनसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 40 द्वारा अंतःस्थापित। यह इस अधिनियम के प्रारंभ से, अर्थात्‌ 1988 के मार्च के तीसवें दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रवृत्त नहीं रहेगी।
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