Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 350

भारत का संविधान

व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

350प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।
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