लेख 32क
[राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना।
32क. संविधान (तैंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 3 द्वारा (13-4-1978 से) निरसित।]*
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* संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित।
32क. संविधान (तैंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 3 द्वारा (13-4-1978 से) निरसित।]*
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* संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित।
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