लेख 318
आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
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संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल* विनियमों द्वारा --
(क) आयोग के सदस्यों की संवया और उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और
(ख) आयोग के कर्मचारिवृंद के सदस्यों की संवया और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा: परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया।
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संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल* विनियमों द्वारा --
(क) आयोग के सदस्यों की संवया और उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और
(ख) आयोग के कर्मचारिवृंद के सदस्यों की संवया और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा: परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया।
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