Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 300क

भारत का संविधान

विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना

[300क
किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।]*

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* संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 34 द्वारा (20-6-1978 से) अंतःस्थापित।
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