Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 282

भारत का संविधान

संघ या राज्य द्वारा अपने  राजस्व से किए  जाने वाले व्यय

282.संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद् या उस राज्य का विधान-मंडल विधि बना सकता है ।
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