Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 278

भारत का संविधान

निरसित

278 [कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार।] संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित।
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