Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 276

भारत का संविधान

वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर

276
(1) अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों से संबंधित कोई विधि, जो उस राज्य के या उसमें किसी नगरपालिका, ज़िला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नियोजनों के संबंध में है, इस आधार पर अधिमान्य नहीं होगी कि वह आय पर कर से संबंधित है।
(2) राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, ज़िला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम *[दो हजार पाँच सौ रुपए] प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
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(3) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के संबंध में पूर्वोक्त रूप में विधियाँ बनाने की राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों से प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत आय पर करों के संबंध में विधियाँ बनाने की संसद की शक्ति को किसी प्रकार सीमित करती है।

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* संविधान (साठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा दो सौ पचास रुपए शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

** संविधान (साठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।
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