Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 272

भारत का संविधान

[कर जो संघ द्वारा उद्‍गृहीत और संगृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे

272 संविधान (अस्सीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया।
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