Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 265

भारत का संविधान

विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना

265. कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
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