Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 257क

भारत का संविधान

संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता।



257क. संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 33 द्वारा (20-6-1979 से) निरसित।
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