Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 24

भारत का संविधान

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

24चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
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