Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 226क

भारत का संविधान

अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता पर विचार न किया जाना

*226क. संविधान (तैंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 8 द्वारा (13-4-78 से) निरसित।

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* संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 39 द्वारा (1-2-1977 से) अंत:स्थापित।
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