Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 220

भारत का संविधान

स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन

[220कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण-
इस अनुच्छेद में, "उच्च न्यायालय"** पद के अंतर्गत संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है।]*

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* 8 संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 13 द्वारा अनुच्छेद 220 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

** 1 नवंबर, 1956
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