Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 157

भारत का संविधान

राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ

157कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।
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