Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 137

भारत का संविधान

निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन

137संसद‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।
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