Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 118

भारत का संविधान

प्रक्रिया के नियम

118(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद‌ के प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।
(2) जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे।

वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद‌ के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनमें करे।
(3) राष्ट्रपति, राज्य सभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्‌, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड (3) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए।
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