Constitution of India
अनुच्छेद

लेख 106

भारत का संविधान

सदस्यों के वेतन और भत्ते

106संसद‌ के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद‌, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे।
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