66वाँ संशोधन
भारत का संविधान (66वाँ संशोधन) अधिनियम, 1990
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार तथा कृषि भूमि की सीमा से संबंधित राज्य सरकारों के उन 55 नियमों को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल तथा सुरक्षित कर दिया गया है, जिन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, चेन्नई, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था कि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार तथा कृषि भूमि की सीमा से संबंधित राज्य सरकारों के उन 55 नियमों को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल तथा सुरक्षित कर दिया गया है, जिन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, चेन्नई, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था कि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
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