Constitution of India
संशोधन

पाचवाँ संशोधन

भारत का संविधान

भारत का संविधान (पाचवाँ संशोधन) अधिनियम, 1955

भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
इस संशोधन में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान- मंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं।


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