45वाँ संशोधन
भारत का संविधान (45वाँ संशोधन) अधिनियम, 1980
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया।
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया।
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