Constitution of India
संशोधन

38वाँ संशोधन

भारत का संविधान

भारत का संविधान (38वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975

भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213 और 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।


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