28वाँ संशोधन
भारत का संविधान (28वाँ संशोधन) अधिनियम, 1972
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
यह संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के मामलों के संबधं में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया।
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
यह संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के मामलों के संबधं में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया।
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