Constitution of India
संशोधन

20वां संशोधन

भारत का संविधान

भारत का संविधान (20वां संशोधन) अधिनियम, 1966

भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
यह संशोधन चन्द्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के कारण आवश्यक हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में ज़िला न्यायाधीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया था।
एक नया अनुच्छेद 233क जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया गया।


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